गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: — अध्याय 1 प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 1[गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)] अधिनियम, 1994 है । (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है । (3) यह …
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